नई दिल्ली । रोहिणी जिला अदालत ने सगे भाई की हत्या के मामले में बहन और उसके प्रेमी को बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर तेज यश की बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी थी।
सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा कि अभियोजन आरोप को साबित कर पाने में विफल रहा है। यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि शक और अनुमान असल सुबूत की जगह नहीं ले पाए। अपराध किया होगा और अपराध किया है में बड़ा अंतर होता है।
वहीं, पुलिस का कहना था कि 22 जुलाई 2014 को रानी बाग इलाके में रहने वाले तेज यश का शव खून से लथपथ अवस्था में देख उसकी मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। वह 12वीं कक्षा का छात्र था।
परिजनों का कहना था कि बेटी के प्रेमी वरुण चौहान का इस हत्या में हाथ हो सकता है। उसने एक माह पहले ही शादी में रोड़ा बनने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस का दावा था कि वरुण ने हत्या के इस मामले में अपना अपराध कुबूला था।