रेल यात्रियों के लिए एक निराश करने वाली खबर है। अब रेल टिकट कैंसिल करना गुरुवार से आपको काफी महंगा साबित होगा। गौरतलब है कि रेलवे ने सभी श्रेणी में आरक्षित टिकट की कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। रिजर्व टिकट पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी बढ़ाया गया है। यदि ट्रेन छूटने में चार घंटे से कम समय बचा है तो कंफर्म टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियम आज से लागू हो ग। गुरुवार से रेल यात्रियों को ट्रेन का कन्फर्म टिकट रद्द करवाना महंगा हो गया है। रेलवे ने सभी श्रेणी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। वहीं, रिजर्व टिकट पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी बढ़ाया गया है। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कन्फर्म टिकट रद्द करवाने पर ज्यादा कटौती करने का फैसला किया है। टिकट रद्द करवाने के लिए तय अवधि में भी बदलाव किया गया है। सेकेंड क्लास के अनारक्षित, आरएसी व वेटिंग लिस्ट टिकटों को रद्द कराने पर अब 15 रुपये के स्थान पर 30 रुपये, जबकि द्वितीय (रिजर्व) व अन्य श्रेणियों के टिकटों पर 30 रुपये के स्थान पर 60 रुपये रिफंड शुल्क के तौर पर काटे जाएंगे। कंफर्म आरक्षित टिकटों के मामले में ट्रेन प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर फर्स्ट एसी में 120 रुपये की जगह 240 रुपये, सेकंड एसी में 100 रुपये की जगह 200 तथा थर्ड एसी में 90 रुपये की जगह 180 रुपये रिफंड चार्ज वसूला जाएगा। इसी प्रकार गैर वातानुकूलित सेकंड क्लास स्लीपर का कंफर्म टिकट रद्द कराने पर 60 रुपये की जगह 120 रुपये, जबकि सामान्य सेकंड क्लास का टिकट रद्द कराने पर 30 की जगह 60 रुपये रिफंड शुल्क कटेगा। ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 फीसद अथवा नियमानुसार न्यूनतम राशि (जो अधिक हो) रिफंड के रूप में काटी जाएगी। अभी यह नियम 48 घंटे पहले से छह घंटे पहले तक रद्द कराने पर लागू है। इसी प्रकार ट्रेन छूटने के 12 घंटे पहले से लेकर चार घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर उपरोक्त नियमानुसार न्यूनतम अथवा किराये की 50 फीसद राशि (जो अधिक हो) काटी जाएगी। इसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अभी यह नियम छह घंटे पहले से दो घंटे पहले तक के रद्द्दीकरण पर लागू है। यानि ट्रेन छूटने के दो घंटे बचे हैं और आप कंफर्म टिकट रद्द कराते हैं तो अभी कुछ रिफंड मिलता है। अब वह नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए अब ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले ही टिकट रद्द कराना होगा। इसी प्रकार आंशिक रूप से कंफर्म टिकटों के मामले में ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड लिया जा सकेगा। अभी दो घंटे बाद तक यह सुविधा है। आरएसी और वेटलिस्ट टिकटों में भी ट्रेन छूटने के एक घंटे बाद तक ही रिफंड (क्लरिकल चार्ज काटने के बाद) मिलेगा। उसके बाद नहीं। अभी तीन घंटे बाद तक रिफंड मिलता है। रेल मंत्रालय के अनुसार जिन स्टेशनों पर कार्य के घंटों के बाद रिजर्व (पीआरएस) या अनरिजर्व (यूटीएस) या करेंट काउंटर खुले नहीं होंगे, वहां चुनिंदा यूटीएस काउंटर पर अनरिजर्व और रिजर्व दोनों तरह के टिकटों का रिफंड लिया जा सकेगा।
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