आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक अलका लांबा को एक अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी। लांबा पर दुकानों में तोड़फोड़ करने और पुलिस को अपना कार्य करने से रोकने का आरोप है। महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने जमानत दी और लांबा को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत जमा करने को कहा। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तीन जून तय की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि नौ अगस्त, 2015 को लांबा और कुछ अन्य लोगों ने संतोष कुमार की दुकान में जबरन घुसकर नकदी विपत्र मशीन को फेंक दिया और काउंटर पर तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों को अपना काम करने देने में बाधा पहुंचाई थी।
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