केजरीवाल और सिसोदिया पर मानहानि मामले में उच्च न्यायालय ने नहीं लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा, जब न्यायालय ने निचली अदालत के दोनों पर आपराधिक मानहानि मामले पर रोक से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आई एस मेहता ने इस मामले में निचली अदालत में निजी रूप से हाजिर होने के लिये दोनों को राहत प्रदान की है। इस मामले पर निचली अदालत में छह अप्रैल को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, पहले निचली अदालत में कार्यवाही शुरू होने दीजिये। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि दोनों अपने वकील की जरिये निचली अदालत के समक्ष निजी रूप से हाजिर नहीं होने के लिये आवदेन करेंगे और उस पर कानून के तहत के निर्णय किया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दोनों की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने अधिवक्ता सुरेन्द, कुमार शर्मा की आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। दोनों ने उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया था कि निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी जाये। हालांकि निचली अदालत ने अभी इस मामले में दोनों पर आरोप तय नहीं किये है। उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब 28 जुलाई तक देने को कहा है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से भी इस मामले की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है।

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