SC-ST आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला, कोटे के भीतर कोटा, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा ? 

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति-जनजाति कैटेगरी के लिए सब-कैटेगरी को मान्यता दे दी है. पीठ की ओर से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने चिन्नैया फैसले को भी खारिज कर दिया है. इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी सब-कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन होगा. पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर यह भी साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने…

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