बिहार की एक अदालत ने मगध विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के प्राचार्यो की नियुक्ति रद्द कर दी है। अदालत ने विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश दिया है कि तत्काल सभी प्राचार्यो को उनके पद से हटा दिया जाए। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. त्रिपाठी की एकलपीठ ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद मगध विश्वविद्यालय के 12 प्राचार्यो की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल इन प्रार्चायों को उनके पदों से हटाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि कॉलेजों में अवैध नियुक्ति के खिलाफ डॉ. विमल प्रसाद सिंह की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इन प्राचार्यो की नियुक्ति नियम के खिलाफ की गई है। गौरतलब है कि 2013 में मगध विश्वविद्यालय के अधीन 12 कॉलेजों में प्राचार्यो की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद याचिका दायर की गई थी।
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