मैक्सफोर्ट स्कूल अधिग्रहण मामले में अब स्कूल प्रशासन ने शिक्षा निदेशालय के खिलाफ हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निदेशालय के अधिकारियों ने अदालत द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर (एलसी) के कामकाज में बाधा डाली और स्कूल का रिकार्ड नष्ट कर दिया है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। स्कूल प्रशासन के अनुसार हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक अधिग्रहण मामले में स्कूल के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई न की जाए। अदालत ने एलसी नियुक्त करते हुए उन्हे स्कूल का निरीक्षण व रिकार्ड अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि अधिकारी एलसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कार्रवाई व रिकार्ड को सील करने के दौरान केवल उपस्थित रहेगे। ऐसे में शिक्षा निदेशालय व उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में मैक्सफोर्ट स्कूल की पीतमपुरा व रोहिणी शाखा का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया था। सरकार ने पहली बार बच्चों के माता-पिता की एसोसिएशन की शिकायत पर ऐसा कदम उठाया है। स्कूल प्रशासन ने पहले ही स्कूल के अधिग्रहण को चुनौती दी हुई है। जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पीतमपुरा शाखा में कक्षा 1 से 8 तक में लगभग 1200 छात्र हैं और रोहिणी शाखा में कक्षा 9-12 में 1800 छात्र हैं।
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