उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय चिह्न के कथित दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई से आज इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता एनजीओ एराइव सेफ सोसाइटी की दलील थी कि आमिर ने सत्यमेव जयते शो में राष्ट्रीय चिह्न का गलत इस्तेमाल किया था। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही यह फैसला दे चुका है कि राष्ट्रीय चिह्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको क्या दिक्कत है? आप इससे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने तीन नवम्बर 2015 को एनजीओ की याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद इसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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