नई दिल्ली । नगर निगम चुनाव लडऩे की तैयारी में जुटे प्रत्याशियों को इस बार अपना नामांकन पत्र पूरी तरह से भरना होगा। अगर एक भी कॉलम खाली छोड़ा तो उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे कॉलम में हां लिखें या ना, लेकिन भरने सभी होंगे।
यह जानकारी बुधवार को राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि बहुत बार उम्मीदवार आपराधिक मामलों की जानकारी देने वाले कॉलम को खाली छोड़ देते हैं।
कई अन्य कॉलम भी जिनके बारे में उम्मीदवार को समझ नहीं आता या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो वे उसे अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन अबकी बार उन्हें ऐसा करने की छूट नहीं होगी। हर कॉलम को पूरी तरह से भरना पड़ेगा।
गौरतलब है कि अप्रैल माह में तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 272 वार्ड के चुनाव प्रस्तावित हैं। मार्च माह के पहले सप्ताह में इन चुनावों की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
इसी के मद्देनजर बुधवार को चुनाव आयोग के कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर चला। रिर्टिनंग अफसरों के तीन बैच बनाकर बैठक ली गई। उन्हें समय रहते अपना सारा पेपर वर्क पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। रिर्टिनंग अफसरों की नियुक्ति को लेकर भी अगले एक दो दिन में आर्डर जारी कर दिए जाएंगे।
बातचीत में चुनाव आयुक्त श्रीवास्तव ने बताया कि नए आरक्षण और परिसीमन के बाद अब हर विधानसभा में एक समान चार वार्ड नहीं रह गए हैं।
कहीं तीन वार्ड हैं, कहीं पांच और कहीं कहीं 7 वार्ड भी हैं। इसलिए रिर्टिनंग अफसर (आरओ) भी अब एक समान नहीं रहेंगे। पांच वार्ड तक की जिम्मेदारी एक ही आरओ के पास रहेगी जबकि पांच से अधिक वार्ड पर दो आरओ तैनात किए जाएंगे।