नई दिल्ली : क्या नॉमिनेशन फॉर्म में क्रिमिनल रेकॉर्ड की भी जानकारी देनी होगी? अगर देनी भी पड़ी तो क्या पूरी डिटेल? इस तरह की जानकारी एमसीडी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कुछ उम्मीदवार दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिशन से पूछ रहे हैं। खास तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इस तरह के सवाल आयोग के कार्यालय में फोन करके पूछ रहे हैं। कुछ अपने साथियों की मदद से इस तरह की जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ लोग आयोग के ऑफिस में जाकर जानकारी जुटा रहे हैं।
नाम न बताने की शर्त पर एक उम्मीदवार ने बताया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनके खिलाफ कुछ मामले हैं। वह इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं, क्या पूरी रेकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग यह भी जानकारी जुटा रहे हैं कि एफिडेविट में कमाई की भी पूरी डिटेल देनी होगी। क्या, उस प्रॉपर्टी की भी जानकारी देनी होगी, जो पत्नी और बच्चों के नाम पर है।
अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास इस तरह के जो भी फोन आ रहे हैं, हम उनसे साफतौर पर बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म आप भरेंगे, उसका कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। खासतौर से क्रिमिनल और एसेट्स वाला। अगर आपका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड है तो उसकी पूरी जानकारी एनेक्सर के जरिए देनी होगी। आयोग को चुनाव में खड़े होने वाले तमाम उम्मीदवारों का पूरा रेकॉर्ड चाहिए। अगर कोई भी जानकारी छिपाई गई या फिर आधी-अधूरी दी गई हो तो ऐसे कैंडिडेट का नॉमिनेशन आयोग कैंसल कर देगा। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आयोग भरे गए फॉर्म और एफिडेविट का रेकॉर्ड संबंधित पुलिस अधिकारियों से क्रॉस चेक भी कराएगा। इसी तरह से अपनी कमाई के बारे में भी बताना होगा कि कितनी चल-अचल संपत्ति है।