सील तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगा उत्तरी निगम

नई दिल्लीbuilidng। निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर मालिकाना हक और किरायेदारी को लेकर उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम के बीच तकरार गहराता जा रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम का हवाला देकर उत्तरी नगर निगम ने 810 करोड़ रुपये बतौर किरायेदारी की मांग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से की है। बैठक में विपक्ष के नेता मुकेश गोयल ने बकाया राशि वसूलने का मसला उठाते हुए कहा कि समय समय पर दक्षिणी नगर निगम भी सिविक सेंटर पर दावा ठोकता है। ऐसे में यह साफ होना चाहिए कि आखिर कौन मालिक और कौन किरायेदार है। जिस पर आयुक्त ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2011 के उपनियम 5 एवं 11 के तहत सिविक सेंटर उत्तरी नगर निगम के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी नगर निगम किराया देने पर राजी हो गया है। गत वर्ष 340 करोड़ रुपये जमा भी किए। बाकि 810 करोड़ रुपये वसूलने के लिए 3 से 4 बार नोटिस भेजा गया। जवाब नहीं मिलने पर प्रारंभिक कार्रवाई के फलस्वरूप आयुक्त के पीएस का दफ्तर सील किया गया था।

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