नई दिल्ली । लाभ के पद मामले में 27 और विधायकों की सदस्यता पर खतरे की तलवार लटकाने वाले कानून के छात्र विभोर आनंद ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग की है। विभोर आनंद ने इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
याची विभोर आनंद का दावा है कि तय नियमों में इस पद का कोई प्रावधान नहीं है। मनीष सिसोदिया की नियुक्ति गैरकानूनी है। ऐसे में अदालत उनकी नियुक्ति रद करे और साथ-साथ उनके द्वारा सरकारी वकीलों की नियुक्तियों को भी रद करें।
याची ने कहा उप मुख्यमंत्री के पद के सृजन के लिए उपराज्यपाल की भी मंजूरी नहीं ली गई। उपराज्यपाल दिल्ली के प्रशासक हैं और बिना उनकी अनुमति के कोई भी नियुक्ति अवैध है। मनीष सिसोदिया द्वारा लिए गए हर निर्णय की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर उसकी जांच के भी निर्देश दिए जाएं।