मनोज तिवारी के घर पर हमले के चार आरोपियों को जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह की अदालत ने  दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर में कथित तौर पर घुसने और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार सात लोगों में से चार लोगों को बुधवार को जमानत दे दी। अदालत ने आरोपियों जगदीश चंद्र, सुनील कुमार, जय कुमार और जसवंत को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत प्रदान की। तीन अन्य- परशुराम, प्रदीप कुमार और ओमप्रकाश को 17 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जिन्होंने जमानत की गुहार नहीं लगाई थी। पुलिस के मुताबिक 42 वर्षीय जगदीश राष्ट्रपति भवन में रसोइये का काम करता है और वह जय कुमार तथा जसवंत का बड़ा भाई है।

पुलिस के अनुसार जय कुमार सोमवार देर रात के बाद करीब डेढ़ बजे एक कार में जा रहा था। यह कार लुटियन दिल्ली में तिवारी के आवास के बाहर एक कार से टकरा गई जिसे सांसद का कोई स्टाफ सदस्य चला रहा था। बाद में जय ने अपने दोस्तों को फोन किया जो सरिया और लाठियां लेकर एक कार और दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचे और सांसद के आवास में घुस गए।

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