- आरके छोटन
पटना। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए निर्देश में कहा है कि बिहार में बगैर लाइसेंस व परमिट वाली जुगाड़ गाड़ी के परिचालन व निर्माण पर छः हफ़्तों के भीतर रोक लगाएं तथा इस आशय का पूरक शपथ न्यायालय में प्रस्तुत करें।
माननीय उच्च न्यायालय ने अल्टीमेटम देते हुए राज्य सरकार को छः सप्ताह के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में बगैर लाइसेंस और परमिट के परिचालित हो रहे जुगाड़ गाड़ी पर रोक लगाने और इसके निर्माण को बंद करने से सम्बंधित कार्रवाई का ब्यौरा पूरक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में बगैर परमिट और लाइसेंस के जुगाड़ गाड़ी का धड़ल्ले से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
जुगाड़ गाड़ी के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है तथा मोटर वाहन कानून का भी उल्लंघन हो रहा है।